बालोद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालोद, 12 जनवरी। जिले के डोंडी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने मंगलवार को कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी जन्मजेय मोहबे द्वारा डोंडी ब्लाक में रात्रिकालीन कफ्र्यू लगा दिया गया है। रात्रिकालीन कफ्र्यू रात नौ से सुबह छह बजे तक जारी रहेगा।
बालोद जिला के विकासखण्ड डौण्डी क्षेत्र अंतर्गत रात्रि 09 बजे से प्रात: 06 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे।
समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस सार्वजनिक, सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्येष्टि को छोडक़र) सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के परिपालन में कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना, जोन कार्यालय, नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाईब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। वेक्सीनेशन कार्य हेतु 15 - 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर निगम, थाना, अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्रवाई की जावेगी।