कोण्डागांव

कोरोना रोकथाम के लिए जिले के न्यायालय को हाईकोर्ट के निर्देश
12-Jan-2022 10:39 PM
कोरोना रोकथाम के लिए जिले के न्यायालय को हाईकोर्ट के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 12 जनवरी।
जिले में कोविड-19 रोकथाम हेतु जिले के न्यायालय को हाईकोर्ट का निर्देश 10 जनवरी को दिया गया।

कोण्डागांव जिला एवं सत्र न्यायधीश ने कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ न्यायालय बिलासपुर के आदेश में दिए गए तर्क निर्णय स्तर के मामलों को छोडक़र कोण्डागांव जिला के सभी न्यायालय में एक से 31 जनवरी तक नियत मामलों की सुनवाई हेतु किस स्तर पर है, उसी स्तर पर 10 से 31 जनवरी तक सुनवाई तिथि स्थगित की गई है तथा आगामी सुनवाई तिथि 21 मार्च से 8 अप्रैल तक सुनवाई तिथि घोषित की है।

वहीं उच्च न्यायालय ने अपनी टीप में (1) न्यायालय अपने विवेकानुसार अतिआवश्यक मामलों का उक्त तिथियों से पृथक तिथि के लिए नियत कर सकेंगे। उक्त तिथियों में नियत किसी भी मामलें में किसी भी पक्षकार के प्रतिकुल कोई आदेश नहीं किया जाएगा। पक्षकार अथवा अधिवक्तागण को उक्त तिथियों में उक्त मामले में न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं हैं। संबंधित सभी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इसी अनुसार संबंधित मामलो की आदेश पत्रिका लिखे तथा स्थगित मामलों की सूचना नोटिस बोर्ड में चस्पा करें। बार रूम में प्रदान करें तथा सी.आई. एस. में भी प्रविष्टि करें।
 
यह आदेश जिला सत्र न्ययाधीश ने अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव, अपर जिला न्यायाधीश ( एफ. टी. सी.) कोण्डागांव, मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट, नारायणपुर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग - 1, व्यवहार न्यायधीश वर्ग -2 केशकाल, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, कोण्डागांव, जिला लोक अभियोजक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जेल अधीक्षक केन्द्रीय  जेल जगदलपुर, उपजेल नारायणपुर, जिला न्यायालय तहसील न्यायालय में जानकारी लेने हेतु सूचना पटल में चस्पा की गई है।  

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