महासमुन्द

धान सुरक्षा में लापरवाही, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं-केंद्र नवागांव प्रभारी की वेतन वृद्धि पर रोक
13-Jan-2022 4:19 PM
धान सुरक्षा में लापरवाही, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं-केंद्र नवागांव प्रभारी की वेतन वृद्धि पर रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,13 जनवरी।
महासमुंद जिले मेें विगत दिनों मौसम विभाग द्वारा बेमौसम बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन,  सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा धान खरीदी केंद्रों में रखे धान की सुरक्षा संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देशों दिए गए थे। धान उपार्जन केंद्र नवागांव, विकासखंड महासमुंद के प्रभारी पूरन गजेंद्र ने अपने प्रभार के खरीदी केंद्र में रखे धान को बारिश से भीगने से बचाने के लिए समुचित प्रबंध नहीं किया था। धान भीग जाने पर उप.पंजीयक सहकारी संस्थाएं, व खरीदी केंद्र नवागांव प्रभारी की वेतन वृद्धियों पर रोक लगाते हुए आंकलन के आधार पर नुकसान की वसूली दोनों से करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा 11 जनवरी को निरीक्षण के दौरानए धान उपार्जन केंद्र नवागांव विकासखंड महासमुंद में रखे धान के कई स्टेक बिना ढंके, अधूरे ढंके होने से भीग जाना पाया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सहकारिता विस्तार अधिकारी महासमुंद एवं खाद्य निरीक्षक  महासमुंद की संयुक्त रिपोर्ट पर उप. पंजीयक सहकारी संस्थाएं एसके तिग्गा द्वारा धान खरीदी केंद्र नवागांव के प्रभारी पूरन गजेंद्र के विरुद्ध उनकी दो वेतन.वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पटेवा के अध्यक्ष व संचालक मंडल को दिए गए हैं। समिति प्रबंधक, समिति पटेवा तोषण यादव की एक वेतन.वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के लिए उनके नियोक्ता जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखा गया है।

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा यह भी आदेशित किया गया है कि यदि धान खरीदी केंद्र प्रभारी नवागांव एवं समिति प्रबंधक समिति पटेवा के उपरोक्त लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण भविष्य में, समर्थन मूल्य धान खरीदी कार्य 2021.22 की समाप्ति के बाद धान परिदान पूर्ण होने पर, धान खरीदी केंद्र नवागांव में सत्र 2021.22 में कोई धान.कमी शॉर्टेज आती है, तो उससे समिति को होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई संबंधित धान खरीदी केंद्र प्रभारी नवागांव एवं समिति प्रबंधक पटेवा के वेतन से की जाएगी। यह धान.कमी शॉर्टेज की राशि यदि अत्यधिक होगी तो इसकी वसूली संबंधित धान खरीदी केंद्र प्रभारी एवं संबंधित समिति प्रबंधक की चल-अचल संपत्ति से नियमानुसार वसूल की जा सकेगी।
 

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