रायगढ़
रायगढ़, 13 जनवरी। कलेक्टर भीम सिंह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 47 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को राजसात करने का निर्णय लिया है।
कलेक्टर ने वाहन के मूल्य की राशि से निर्धारित राशि को राजसात कर उक्त राशि वाहन स्वामी द्वारा जमा किये जाने पर वाहन सौंपने का आदेश जारी किया है। साथ ही सहायक आयुक्त आबकारी रायगढ़ को निर्देशित किया कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त राशि जमा किये जाने पर वाहन सौंपा जावे। एक माह के भीतर राशि जमा नहीं करने पर वाहन नीलाम कर राशि की वसूली कर शासकीय खजाने में जमा करा दी जाये।
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अनुसार अवैध शराब बनाने, रखने, बेचने या परिवहन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। शराब की मात्रा 5 लीटर से कम होने पर सजा 6 महीने से 2 साल तक की और 10 हजार से 50 हजार रूपये का अर्थ दण्ड होता है जबकि शराब की मात्रा 5 लीटर से अधिक पाई जाने पर 1 साल से 3 साल तक की जेल और 25 हजार से एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है।