रायगढ़
फरार आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 14 जनवरी। नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने दुष्कर्म करने के मामले में मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध कर लिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गुरूवार को चक्रधरनगर क्षेत्र की महिला थाना चक्रधरनगर आकर राकेश सिदार (21)निवासी कौहाकुण्डा पहाड़ मंदिर के विरूद्ध उसकी नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि 3 नवंबर को मोहल्ले का राकेश सिदार द्वारा मेरी नाबालिक लडक़ी को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर जबरजस्ती भगा ले जाकर मणीकंचन कुडा गोदाम टीवी टावर में रखा था। उसके बाद चन्द्रपुर ले गया था, दो दिन बाद अपने घर कौहाकुण्डा में लाकर रखा था। जब पता चला तो लडक़ी को लाने राकेश सिदार के घर गये तो राकेश भेजने से मना किया। तब बाल कल्याण समिति रायगढ़ में लडक़ी को मुक्त कराने के संबंध में आवेदन दी तो बाल कल्याण समिति द्वारा लकड़ी को राकेश के घर से लाकर बालसदन में रखे थे। बाल सदन से आज घर लाकर पूछताछ करने पर लडक़ी बताई कि राकेश सिदार के द्वारा उसे शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ जबरजस्ती भगाकर ले गया था और लगातार रेप किया है। आरोपी राकेश सिदार के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 4,6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चक्रधरनगर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिये दबिश दिया गया आरोपी फरार है।