सरगुजा
ट्रैफिक दबाव को कम करने प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों की बुलाई बैठक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
लखनपुर,16 जनवरी। राष्ट्रीय राजमार्ग अंबिकापुर बिलासपुर के लखनपुर के मध्य मुख्य बाजार में आए दिन और अनवरत जाम की स्थिति निर्मित होती है। अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन के द्वारा रविवार को आपातकालीन व्यापारी एवं जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिकों के बीच बैठक बुलाई, जिसमें ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और साथ ही कोरोना से बचाव तथा गुमास्ता एक्ट के तहत भी चर्चा की गई।
बैठक में चर्चा हुई कि अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लखनपुर में बीते 1 वर्षों में लगातार आधे अधूरे सडक़ निर्माण एवं ठेकेदार की अव्यवस्थित सडक़ निर्माण कार्य तथा धीमी गति से कार्य करने के कारण, वहीं दूसरी वजह लखनपुर के मध्य चौक से बिलासपुर की ओर के कुछ व्यापारियों के द्वारा अपना दुकान सडक़ के ऊपर सामग्री लगाने के कारण भी प्रतिदिन घंटों जाम लगती रहती है।
रविवार को नगर पंचायत के सभागार में व्यापारियों और जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों के मध्य बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रशासन और व्यापारियों के मध्य आपसी सामंजस्य एवं ट्रैफिक दबाव कैसे कम किया जा सके, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। प्रथम दृष्टया ठेकेदार की घोर लापरवाही जिसमें सडक़ निर्माण कार्य काफी धीमी गति में अव्यवस्थित तरीके से सडक़ निर्माण करने पर क्षेत्रवासियों के द्वारा ठेकेदार के प्रति जन आक्रोश भावना व्यक्त की गई, वहीं कुछ व्यापारियों के द्वारा ट्रैफिक में अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी चर्चा की गई।
कुछ व्यापारियों के द्वारा सडक़ किनारे अपनी दुकान की सामग्रियों को बाहर निकाल कर रखने की वजह से अधिकांश जाम की स्थिति निर्मित हो जाती थी, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सडक़ के दोनों ओर 20 मीटर नापने के उपरांत उसके अंदर ही व्यापारियों के द्वारा दुकान की सामग्री रखना होगा।
मार्किंग के अगर बाहर कोई व्यापारी या दुकानदार अपनी दुकान की सामग्री रखे जाने पर उक्त व्यापारी के खिलाफ बाहर सडक़ पर रखे सामग्री की जब्ती एवं कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उक्त निर्णय प्रशासन एवं राजस्व, पुलिस, नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं व्यापारियों सर्वसम्मति से लिया गया।
गुमास्ता एक्ट का परिपालन के लिए भी व्यापारियों से चर्चा किया गया जिसमें बताया गुमास्ता एक्ट का गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। गुमास्ता एक्ट के तहत दिन शनिवार को समस्त प्रतिष्ठा ने संपूर्ण रूप से बंद रहेगी जिस में मुख्य रुप से मेडिकल स्टोर होटल फल दुकान ही खोले जाएंगे बाकी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रुप से बंद करने का निर्णय लिया गया है।जो भी व्यापारी अपना प्रतिष्ठान खुले पाए जाने पर उसे पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया जाएगा और नहीं मानने पर वह राशि दोगुनी की जाएगी और उक्त व्यापारी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी किया जाएगा।
कोविड-19 की तीसरा लहर तेज गति से बढ़ता देख प्रशासन भी सजग हो गई है, जिसमें प्रशासन के द्वारा व्यापारियों एवं भीड़भाड़ इलाकों में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य हो गया जिसमें समस्त दुकानदारों को अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग लगातार करें और ग्राहकों को बिना मास के सामग्री उपलब्ध ना कराएं।
प्रशासन की ओर से तहसीलदार सुभाष शुक्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विक्रमादित्य सिंह देव, नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कृपा शंकर गुप्ता, मंडल अध्यक्ष दिनेश साहू, नगर पंचायत उपाध्यक्ष रामनारायण दुबे, पार्षद बृज किशोर पांडे, रमेश जायसवाल, दिनेश गुप्ता, नरेंद्र पांडे, वीरेंद्र सिंह देव, शैलेंद्र गुप्ता, राकेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, नवनीत गुप्ता, मोक्ष पांडे, सौरभ सेंकी अग्रवाल, संजय गुप्ता, संतोष गुप्ता, मोंटी दिहुलिया, थाना प्रभारी संदीप कौशिक, नगर पंचायत इंजीनियर अशोक सिंह सहित कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बैठक आहुत की गई थी।