दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 18 जनवरी। पड़ोस के घर में खेलने गई 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू सिंह की कोर्ट ने आरोपी गोपाल ठाकुर को धारा 376 ए बी के तहत आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 376 (2)( ढ) प्राकृत एवं 5 ठ/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास तथा 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी। राजेश कुमार साहू ने बताया कि पीडि़ता बच्ची की दादी ने नेवई थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ उसका बेटा बहू तथा बेटे के 3 बच्चे साथ में रहते हैं। उसकी नातिन 7 साल की है। 11 मार्च 2020 की शाम को बच्ची ने पेट के निचले हिस्से में दर्द होने की शिकायत अपने दादी से की। जब दादी ने बच्ची से पूछताछ की तो बच्ची ने बताया कि वह पड़ोस में रहने वाले आरोपी गोपाल ठाकुर (45 ) के घर खेलने गई थी, तब उसने उसके साथ जबरन अनाचार किया। जब वह चिल्लाने लगी तो आरोपी ने मुंह दबा दिया और पास में रखे बर्तन को बचाने लगा था ताकि कोई बच्ची की आवाज न सुन सके। इसकी जानकारी मिलने पर पीडि़ता की दादी ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।