कोरबा

जमीन विवाद : छेड़छाड़-गाली गलौज का आरोप, जनपद सदस्य पति की पिटाई
19-Jan-2022 1:27 PM
जमीन विवाद : छेड़छाड़-गाली गलौज का आरोप, जनपद सदस्य पति की पिटाई

दोनों पक्षों की शिकायत पर जुर्म दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 19 जनवरी।
जमीन विवाद के कारण स्थानीय लोगों ने जनपद सदस्य के पति की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद थाना पहुंचे जनपद सदस्य के पति की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है, वहीं दूसरे पक्ष की ओर से एक महिला ने जनपद सदस्य पति पर छेड़छाड़-गाली गलौज का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मामला हरदी बाजार थाना क्षेत्र का है। जनपद पंचायत कटघोरा के नेवसा से भवानी राठौर जनपद सदस्य हंै। भवानी राठौर के पति राजेश कुमार राठौर के द्वारा हरदी बाजार के भाठापारा मोहल्ला में मकान निर्माण कराया जा रहा है। बारह जनवरी को इन्हें पता चला कि 10-15 स्थानीय महिला-पुरुषों द्वारा भाठापारा में मकान निर्माण को रोकवा दिया गया। सूचना मिलने पर भवानी और राजेश जैसे ही वीरेंद्र सारथी के साथ निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचे, पहले से मौजूद लोगों ने घेरकर हाथ-मुक्का डंडे,चप्पल, जूता से मारपीट शुरू कर दिया।

जनपद सदस्य व उसके पति के अनुसार इस दौरान भवानी के गले में मौजूद 60 हजार रुपए कीमती सोने का चैन, 12 हजार कीमती मोबाइल, पर्स में रखा 26 हजार 200 रुपए नगद को पर्स सहित लूट लिया गया। तीनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे।

भवानी राठौर ने बताया कि उसके हक की यह जमीन है, जिसका सीमांकन पूर्व में हो चुका है। इस निर्माण पर किसी तरह का स्टे आर्डर भी नहीं लगा है। इसके बावजूद प्रेमा, चमरू, दुकालू मतवार व अन्य के द्वारा बार-बार विवाद उत्पन्न किया जाता है। भवानी राठौर की रिपोर्ट पर प्रेमा बाई, प्रीति सिदार व 10-15 अन्य के विरुद्ध धारा 294, 323, 395, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

इस मामले में आरोपी बनाई गई एक महिला ने एक लिखित शिकायत हरदीबाजार चौकी प्रभारी को देते हुए कहा है कि 12 जनवरी को उसके साथ राजेश राठौर एवं भवानी राठौर सोमवारी बाजार दीपका के द्वारा आपसी विवाद के दौरान उसके साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ किया गया। अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और विरोध करने पर मारपीट भी की।

पीडि़ता ने 13 जनवरी को इसकी रिपोर्ट हरदीबाजार चौकी में दर्ज कराई, जिस पर राजेश पटेल व भवानी के विरुद्ध धारा 294, 323, 34, 354, 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसके उपरांत पीडि़ता ने 18 जनवरी को पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए आरोपियों के विरुद्ध जातिगत गाली-गलौज के लिए एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आग्रह किया है।

आदिम जाति कल्याण थाना के डीएसपी प्रदीप ऐरेवार ने बताया कि इस मामले में अजाक थाना में एट्रोसिटी की कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि विवाद सरकारी जमीन को लेकर हुआ है।
 

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