कोरबा
सिंगल विंडो सिस्टम में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिलेंगी सुविधाएं
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 18 जनवरी। आपराधिक मामलों के अलावा पुलिस अब अन्य मामलों में भी जनता का पक्ष सुनकर पीडि़तों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल ने अभिनव पहल करते हुए राज्य में पुलिस का सबसे पहला क्षतिपूर्ति सेल का गठन किया है। यह सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा व जनता को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सुविधाएं प्रदान करेगा।
कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल लीक से हटकर कार्य कर रहे हैं। इस कार्यशैली का लाभ जनता को मिल रहा है। इसी कड़ी में कोरबा पुलिस अब ऐसे मामले जो पुलिस से जुड़े न हो, पीडि़त द्वारा सहायता मांगे जाने पर न्याय दिलाने के लिए काम करेगी।
ज्ञात हो कि शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा,आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु, फसल को क्षति सहित बड़े अपराधिक मामलों में पीडि़त पक्ष को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है, जिन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर समय सीमा में सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश हैं, किंतु एकीकृत सिस्टम न होने के कारण पीडि़त पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु भटकना पड़ता है। साथ ही बिचौलिया किस्म के लोग ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं, जो पीडि़त पक्ष को अपने जाल में फंसा कर क्षतिपूर्ति की राशि का एक बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं।
पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल ने इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्षतिपूर्ति सेल का गठन किया है। पीडि़तों को मिलने वाले क्षतिपूर्ति के ज्यादातर मामले पुलिस से संबंधित होते हैं। ऐसी घटनाओं की सूचना थानों में प्राप्त होने पर थाना प्रभारी इसकी लिखित सूचना क्षतिपूर्ति सेल में भेजेंगे, क्षतिपूर्ति सेल में पदस्थ कर्मचारी पीडि़तों से मिलकर आवश्यक कागजी खानापूर्ति कर तहसील एवं कलेक्टर कार्यालय में समन्वय स्थापित कर पीडि़तों को समय सीमा में क्षतिपूर्ति राशि दिलाने में सहयोग करेंगे।
क्षतिपूर्ति सेल के द्वारा सहयोग किए जाने से एक तरफ जहां लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली सेवाएं समय सीमा के भीतर मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर पीडि़तों को त्वरित सहायता के साथ-साथ बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा।
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि क्षतिपूर्ति के ऐसे मामले जो पुलिस से संबंधित न हो, उन मामलों में भी पीडि़त पक्ष द्वारा सहायता मांगे जाने पर सहायता प्रदान किया जाएगा। नवगठित क्षतिपूर्ति सेल में का जि़म्मा उप निरीक्षक -गायत्री शर्मा महिला सेल, सहायक उप निरीक्षक कुलदीप पटेल व आरक्षक देवनारायण पटेल को दिया गया है।