रायपुर

आरडीए, हाऊसिंग बोर्ड की कालोनियों में मकान के साथ बनी दुकानें तोड़ी जाएंगी, जुर्माना भी
20-Jan-2022 5:20 PM
आरडीए, हाऊसिंग बोर्ड की कालोनियों में मकान के साथ बनी दुकानें तोड़ी जाएंगी, जुर्माना भी

सोसायटियों में कुल निवासियों से कम पर्किंग रही तो पांच लाख जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जनवरी। आरडीए और हाऊसिंग बोर्ड की कालोनियों में मकान के साथ दुकान बनाने वालों पर अनाधिकृत निर्माण एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन दुकानों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह से बड़े आवासीय परिसर में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा न देने वाले बिल्डर्स पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।जो एक लाख से पांच लाख रूपए तक होगा।

यह फैसला  मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सबकमेटी ने किया है। कमेटी ने यह भी तय किया है कि शहर के मुख्य मार्ग पर नक्शे के विपरीत बनी दुकानों को नियमित किया जाएगा।

इसके लिए में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम तथा नियम में संशोधन किए जाएंगे। ऐसा कर राज्य सरकार की मंशा ,आरडीए जैसे निकायों की इंकम बढ़ाने के साथ अवैध निर्माण को रोकने की है। इन निर्माण को शुल्क लेकर नियमित भी किया जाएगा।

 बैठक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उपसमिति के सदस्य राजस्व मंत्री  जयसिंह अग्रवाल तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया  भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। बैठक में नियमितिकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा इसके प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू तथा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश  जय प्रकाश मौर्य वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धप्पड़ सहित  अधिकारी उपस्थित थे।

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