राजनांदगांव
प्रकरण दर्ज करने की मांग लेकर कलेक्टर को कराया ध्यानाकर्षण
राजनांदगांव, 23 जनवरी। शहर कांग्रेस कमेटी महामंत्री एवं पूर्व पार्षद हेमंत ओस्तवाल ने पनेका बांकल शिवनाथ नदी पर रैंप बनाने एवं नदी के बहाव को रोकने आदि के मामले को लेकर लीजधारी मेसर्स बांकल रनर मोल्डिंग सेंडमाइन पर भारतीय दंड संहिता पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने की मांग कलेक्टर से की।
श्री ओस्तवाल ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि बांकल एवं भंवरमरा के मध्य शिवनाथ नदी सीमांकन का ही नहीं है, बल्कि यह प्रकरण नदी के प्रवाह को रोकने, नदी पर रैंप बनाने का, रैंप बनाकर नदी के बहाव को डायवर्ट करने का, पर्यावरण को नुकसान करने के लिए खनन रेत का उपयोग औद्योगिक उत्पादन के लिए है, न कि खुले बाजार में विक्रय के लिए उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निम्न निर्णयों में स्पष्ट किया है कि खनन मामलों में नदियों के बहाव एवं पर्यावरण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, परन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाइन एवं लीज की निम्न शर्तों का उल्लंघन कर लीजधारी द्वारा नदी के बहाव को रोकने, अवैध रूप से रैंप बनाने का कार्य किया गया है, जो कि अपराधिक प्रकरण का मामला बनता है।
श्री ओस्तवाल ने बताया कि पूर्व में जिले के कलेक्टर द्वारा एक लीजधारी द्वारा ऐसा ही काय किए जाने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया और वह लीजधारी पर कार्रवाई हुई और काफी दिनों तक जेल में बंद रहा। लीजधारी मेसर्स बांकल रनर मोल्डिंग सेड माइन का लीज समाप्ति हेतु राज्य शासन से अनुशंसा की जाए।
लीजधारी पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। उपरोक्त प्रकरण में माईनिंग विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता की जांच करवाकर उन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध भी अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाए, क्योंकि शहर से लगभग 5 किमी की दूरी पर इतना बड़ा अपराधिक कार्य किया जा रहा हो और माइनिग अधिकारियों को ज्ञात न हो, यह आश्चर्य है। जिला स्तर पर ‘विशेष जांच दल गठित किया जाए, जो कि राज्य शासन द्वारा दी गई खदानों की परमिशन पर सुप्रीम कोर्ट एवं लीज की शर्तों का पालन हो रहा है कि नहीं, को देखे पालन नहीं होने की दशा में उन पर अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाए।
उन्होंने कहा कि जनहित हेतु मेरे द्वारा दिए गए सुझाव पर कार्रवाई न होने पर मैं न्याय हेतु माननीय उच्चत्तम न्यायालय में जनहित याचिका दायर करूंगा।