राजनांदगांव

केकतीटोला सरपंच-सचिव पर होगी कार्रवाई
25-Jan-2022 4:13 PM
केकतीटोला सरपंच-सचिव पर होगी कार्रवाई

शासकीय राशि का दुरूपयोग व भ्रष्टाचार प्रमाणित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबागढ़ चौकी , 25 जनवरी।
ब्लॉक के ग्राम पंचायत केकतीटोला में 14वें एवं 15वें वित आयोग की मद से शासकीय राशि का दुरूपयोग का गंभीर मामला में सामने आया है। जनप पंचायत के ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव पर सवा लाख रुपए की शासकीय राशि शासन के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया है, अन्यथा पंचायतीराज अधिनियम 1993 की धारा 92 व धारा 40 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेता रमेश त्रिपाठी व केकतीटोला के ग्रामीणों द्वारा दिए गए शिकायतों के बाद जनपद पंचायत द्वारा कराई गई जांच में यह आरोप प्रमाणित हो गया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच गोविंद नुरेटी व सचिव रेखा वारके ने अपने पदों का दुरूपयोग करते 14वें व 15वें वित्त आयोग की मद के कार्यों में अनियमितता बरती है।

जनपद पंचायत के सीईओ बीपी चुरेन्द्र द्वारा जारी नोटिस में यह बताया गया है कि सरपंच व सचिव ने वर्ष 2022-21 एवं 2021-22 में 14वें व 15वें वित आयोग के मद के खर्च में अनियमितताएं बरती गई है। बताया गया कि इन दोनों मद के कार्यों के लिए न तो विधिवत प्राकक्लन तैयार किया गया और न ही भुगतान के पूर्व इन कार्यों का मूल्यांकन व सत्यापन कराया गया। मूलभूत मद के अंतर्गत पंचायत में कारए गए कार्यों में शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया और 54 हजार 152 रुपए की राशि वसूली योग माना गया है। नाली निर्माण कार्य में भी गड़बड़ी की शिकायतें प्रमाणित हो गई है।

जांच में सभी आरोप प्रमाणित
केकतीटोला के सरपंच गोविंद नुरेटी व सचिव रेखा वारके के खिलाफ  केकतीटोला के ग्रामीणों ने कई मामलों में अनियमितता को लेकर गंभीर शिकायतें की थी। जनपद पंचायत द्वारा नवंबर-दिसंबर महीने में कराई गई जांच में सभी शिकायतों को सही पाया गया  और सरपंच व सचिव के खिलाफ लगे आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

बताया गया कि सरपंच व सचिव के खिलाफ 4 बिन्दुओं में जांच कराई गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पंचायत में बिना प्राक्कलन तैयार किए कार्य कराए गए और बिलों का भुगतान भी बिना मूल्यांकन व सत्यापन के कराया गया।
जनपद पंचायत के सीईओ ने 6 जनवरी 2022 को जारी अपने नोटिस में सरपंच व सचिव पर एक लाख 14 हजार 802 रुपए वसूली योग्य माना है। सीईओ ने अपने नोटिस में कहा है कि आपने जांच प्रतिवेदन में यह बात सामने आई है कि आपने 14वें व 15वें वित्त तथा मूलभूत मद में प्राप्त राशि के व्यय में घोर अनियमितता एवं शासकीय राशि का दुरूपयोग किया है। आप पर अधिरोपित कुल राशि एक लाख 14 हजार वसूली योग्य है। सीईओ ने कहा कि आपका यह कृत्य पंचायतराज अधिनियम के निहित प्रावधानों के विपरीत है एवं आपका सरपंच पद में बने रहना जनहित में नहीं है।

केकतीटोला सरपंच गोविंद नुरेटी ने कहा कि पंचायत में सभी कार्य नियमों के तहत कराए गए हैं। मेरे खिलाफ विरोधियों ने राजनीति से प्रेरित होकर झूठी शिकायत किया है। मैं सभी आरोपो की जांच के लिए तैयार हूं।

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