दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 28 जनवरी। संभागायुक्त ने अतिक्रमणकारियों द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दिया है अब धनोरा गौठान की भूमि पर निर्मित अतिक्रमण हटाया जाएगा। मामले की सुनवाई करते हुए संभागायुक्त ने तत्काल कब्जा हटाने आदेश पारित किए हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम धनोरा में स्थित गौठान में देव कुमार व लक्ष्मी साहू द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इस मामले की लिखित शिकायत नायब तहसीलदार के समक्ष की गई थी। जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा 16 दिसंबर को अर्थदंड एवं बेदखली का वारंट अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जारी किया गया था परंतु अतिक्रमणकारियों ने इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी।
जिसमें अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग द्वारा नायब तहसीलदार दुर्ग के आदेश को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दिया गया था। पुन: अतिक्रमणकारियों द्वारा इसके विरूद्ध आयुक्त दुर्ग संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया था। जिसमें संभागायुक्त महादेव कावरे द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई उपरांत 27 जनवरी को आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया और अपील को खारिज करते हुए अतिक्रमित क्षेत्र से तत्काल कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया। संभागायुक्त महादेव कावरे द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए न्यालयीन प्रकरणों की नियमित सुनवाई की जा रही है।