राजनांदगांव

युवती से रेप, अधेड़ को उम्रकैद
29-Apr-2022 4:22 PM
युवती से रेप, अधेड़ को उम्रकैद

राजनांदगांव, 29 अप्रैल । युवती से रेप के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में घटना के कुछ दिन बाद पीडि़ता की मृत्यु हो गई थी।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राजनांदगांव के पीठासीन न्यायाधीश अभिषेक शर्मा के न्यायालय द्वारा बलात्कार के एक मामले में सुनवाई बाद 27 अप्रैल को फैसला सुनाते आरोपी बिसनलाल सलामे के खिलाफ जुर्म साबित साबित पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अपराध के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 के अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 376-ठ के अपराध के आरोप में आजीवन कारावास  एवं 5000 के अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किए जाने का दंडादेश पारित किया गया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक फास्ट ट्रेक कोर्ट आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव ने पैरवी की।
मामला यह है कि ढाई वर्ष पूर्व आरोपी बिसनलाल सलामे 56 वर्ष द्वारा थाना मोहला क्षेत्रांतर्गत एक युवती को घर में अकेली पाकर जबर्दस्ती घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। इसी समय पीडि़ता की माता खेत से काम कर वापस लौटी थी, जिसने घटना देखी, घटना के कुछ दिवस बाद पीडि़ता की मृत्यु हो गई।

पीडि़ता की माता की रिपोर्ट पर थाना मोहला द्वारा भारतीय दंड विधान की धरा 450, 376 (ठ)भादंवि के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर मामला जांच में लिया गया था। दौरान जांच के आरोपी बिसन लाल सलामे को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
 

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