बेमेतरा

दो नाबालिगों की शादी रूकवाई
04-May-2022 8:55 PM
दो नाबालिगों की  शादी रूकवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बेमेतरा, 4 मई।
बेमेतरा ब्लॉक के ग्राम ढोकला के एक नाबालिग बालक का विवाह  मोतिमपुर के एक नाबालिग बालिका सें बाल विवाह किये जाने की सूचना पर कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान के निर्देशानुसार जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एव चाइल्ड लाईन की संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह रोकवाया गया। शिकायत प्राप्त होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी सह जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के निर्देश पर एंव परियोजना अधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन पर दो टीम गठित किया जाकर मोतिमपुर में एक नाबालिक बालिका तथा ग्राम ढोकला में एक नाबालिग बालक का बाल विवाह रोकवाया गया। 

नाबालिग बालक के बारात ग्राम ढोकला सें ग्राम मोतिमपुर विकासखण्ड नवागढ़ से रवाना होने के पूर्व ही टीम द्वारा कार्यवाही किया जाकर वर पक्ष को सझाईस दी गई । जिस पर उनके द्वारा बालिका, बालक के निर्धारित आयु पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की तथा विवाह स्थगित करने की बात कही गई। बालक एंव बालिका के परिजनों के कथन अनुसार उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वर्तमान में मौजूदा कानून के तहत् 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह गैर कानूनी है। 

टीम द्वारा समझाईस दिये जाने पर वधु पक्ष द्वारा उक्त बालिका का विवाह वर्तमान में मौजूदा कानून के तहत् विवाह किये जाने की शपथपूर्वक कथन किया तथा उन्हे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में बताया गया कि निर्धारित आयु पूर्ण होने के पूर्व विवाह करवाना अपराध है, जो भी व्यक्ति ऐसा करता या कराता है या विवाह में सहयोग प्रदान करता है तो उसे भी 2 वर्ष तक कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news