बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 9 मई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भाटापारा के तहत पक्षकार कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग बलौबादाजाबार विरूद्ध रेखा पति अनिल कुमार चांडक एवं अन्य 4 निवासी भाटापारा तहसील भाटापारा के संदर्भ में अनिवार्य भू-अर्जन करते हुए अवार्ड पारित किया गया। जिसमें पांच प्रभावित खातेदारों के पक्ष में राशि 1 करोड़ 2 लाख 18 हजार 8 सौ 52 रुपये के भुगतान के लिए संबंधित विभाग लोक निर्माण को राशि प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया।
एसडीएम लवीना पांडेय ने कहा कि उक्त प्रकरण खोखली- ढाबाडीह-पेण्डरी से देवरी मार्ग निर्माण हेतु भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जन किया गया है। प्रकरण में कुल पांच कृषकों की कुल भूमि 0.700 हे. का अर्जन हुआ,जिसमें आदेश पारित करते हुए भू-अर्जन अधिकारी भाटापारा ने लोक निर्माण विभाग से मुआवजा राशि प्राप्त करने उपरांत त्वरित कार्यवाही करते हुए खातेदारों को मुआवजा वितरण किया।
जिसके तहत खातेदार क्रमांक 1 रेखा पति अनिल कुमार चांडक को राशि 7 लाख 19 हजार 712 रूपयें, खातेदार क्रमांक 2 अनिल कुमार पिता आशाराम चांडक को राशि 13 लाख 49 हजार 460 रूपयें, खातेदार क्रमांक 3 रूखमीन बाई पिता तिलकराम, रामखिलावन, नंदलाल पिता फिरनलाल राशि 51 लाख 2 हजार 244 रूपयें एवं खातेदार कमांक 4.सुधीर पिता कैलाश,अजय कुमार पिता द्वारिका प्रसाद पांडे, विकास पिता अरूण कुमार को राशि 18 लाख 52 हजार 200 रूपयें,कुल चार कृषकों को कुल राशि 90 लाख 23 हजार 616 रूपयें राशि अनिवार्य भू-अर्जन के मुआवजे के तौर पर 5 मई 2022 को वितरण किया गया।नक्षेत्र में विकास कार्यो को गति प्रदान करने हेतु शीघ्रता से अवार्ड पारित करते हुए प्रभावित खातेदारों को मुआवजा राशि भुगतान किया गया।