धमतरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 10 मई। रूद्री एवं मरादेव में 14 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी। शिविर में अरविन्द कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने बताया कि नेशनल लोक अदालत एक पर्व की तरह है। यह प्रत्येक दो या तीन महीने में पूरे देश में कराई जाती है। एक तारीख तय कर, प्रकरण चिह्नित कर उनका निराकरण कर दिया जाता है। लोक अदालत से निराकृत प्रकरणों की अपील नहीं होती। इससे समय एवं धन के फालतू खर्च को रोका जा सकता है। कोर्ट फीस की भी वापसी होती है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण को निराकरण करवाकर वैमनस्य व कटुता को मिटाकर भाईचारे एवं बंधुता की भावना को बढ़ा सकते हैं। किसी व्यक्ति का राजीनामा योग्य प्रकरण अगर न्यायालय में चल रहा है तो वह निराकरण के लिए न्यायालय में राजीनामा आवेदन कर सकते है। सिविल, बैंक ऋण व राजस्व सहित अन्य केस होते निराकृत विजय कुमार साहू अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में में राजीनामा योग्य दांडिक मामले, सिविल मामले, श्रम विवाद, भू अर्जन, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक विवाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, टेलीफोन, जलकर, बिजली बिल, बैंक ऋण, राजस्व एवं अन्य सिविल प्रकरण रखे जा सकते हैं।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जाता है। शिविर के अंत में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी ने बताया कि कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय से संबंधित कोई परेशानी हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी में उपस्थित होकर निशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकता है।
शिविर मे ग्राम पंचायत रूद्री एवं मरादेव के लोग उपस्थित रहे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केएल चरयाणी धमतरी के निर्देश पर अरविन्द कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, विजय कुमार साहू अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व क्रांति कुमार सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रविवार को विधिक सेवा शिविर लगाया।