बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 16 मई। बिल्हा इलाके में एक 16 साल की लडक़ी की शादी पुलिस ने बाल संरक्षण समिति की मदद से रुकवाई है।
पुलिस को रविवार को सूचना मिली कि दुर्ग डीह ग्राम में एक 16 साल की नाबालिग का ब्याह होने वाला है। घर में बरात भी पहुंचने वाली है।? सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। साथ ही उसने महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत काम करने वाली संस्था बाल संरक्षण समिति को भी सूचना दी। लडक़े वालों के घर भी पुलिस की एक टीम गई और उन्हें बरात लेकर नहीं निकलने के लिए कहा। लडक़ी के परिजन शादी रुकवाने के लिए पहले तैयार नहीं हुए। उनका कहना था शादी टूट जाने के बाद लडक़ी को रिश्ता नहीं मिलेगा। बाल संरक्षण समिति के सदस्यों ने समझाया कि 2 साल बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही शादी की जा सकती है वरना न केवल लडक़ी के माता-पिता, लडक़ा पक्ष बल्कि बरात में शामिल होने वाले सभी लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हो सकता है। इसके तहत 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। चेतावनी के बाद परिजन विवाह रोकने के लिए तैयार हुए।