बेमेतरा

हाईकोर्ट का आदेश बेअसर, पांच माह बाद भी न्याय नहीं
16-May-2022 4:08 PM
हाईकोर्ट का आदेश बेअसर, पांच माह बाद भी न्याय नहीं

दुकान के नगद देने वालों ने कहा जमीन या दुकान से कम में समझौता नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 16 मई। 
वर्ष 2007-08 में नगर पंचायत द्वारा दुकान देने के नाम पर लोगों से चार हजार से चालीस हजार तक जमा कराया गया, नगर पंचायत द्वारा हटरी बाजार में 32 दुकान का निर्माण कराया गया। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 2018 में इसकी नीलामी हुई चुनाव बाद आबंटन निरस्त किया गया पर जो नगद जमा कर खरीदे वे कोर्ट गए स्थगन लाए, राशि जमा करने वाले लगभग 180 लोगों को उम्मीद थी सत्ता परिवर्तन के बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा, जब इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो तीस लोग हाईकोर्ट पहुंचे कोर्ट ने नगर पंचायत को निराकरण करने का फरमान दिया।

जनवरी में लोग कोर्ट का आदेश नगर पंचायत में जमा किए जब अवमानना की स्थिति बनी तो नगर पंचायत ने कोर्ट जाने वालों को नोटिस देकर आधार कार्ड, बैंक पास बुंक, जमा रसीद लेकर बुलवाया, लोग गए उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला नगर पंचायत की मंशा नगद लौटाकर प्रकरण नस्तीबद्ध करने का था।

लोग हटरी की 32 दुकान को दिन में 32 बार देख रहे हैं की उनके साथ राशि जमा करने वाले कुछ लोगों को तो दुकान मिलेगी , यदि नगर पंचायत दुकान बनाकर नहीं दे सकती तो 32 दुकान को जमीदोज करे।
 6 मई की बैठक में नगर पंचायत ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो कन्हैया बरनवाल, रज्जुलाल साहू, जितेंद्र, मालिक राम, डोमन सिंह,जेठूराम, दौवा गुप्ता, महेंद्र सिंह, सहित 36 लोगों ने यह आवेदन नगर पंचायत में दिया है कि हमें नगद राशि नहीं हटरी बाजार में 15 गुणा 20 की जमीन चाहिए, हम दुकान बना लेंगे, राशि जमा करने वालो ने कहा कि नगर पंचायत हाईकोर्ट के फरमान को गम्भीरता से नहीं ले रही है, निराकरण के नाम पर नाटक किया जा रहा है , यदि समय रहते हमें व्यवसाय के लिए जमीन नही दी गई तो फिर कोर्ट की शरण में जाएंगे।
 

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