बस्तर

नियमों का उल्लंघन, एक क्रशर प्लांट सील और चार को नोटिस
16-May-2022 9:18 PM
नियमों का उल्लंघन, एक क्रशर प्लांट सील और चार को नोटिस

गौण खनिजों का अवैध परिवहन, 10 गाडिय़ां जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 16 मई।
नियमों का उल्लंघन करने पर एक क्रेशर प्लांट को सील किया गया और चार को नोटिस दिया गया, वहीं गौण खनिजों के अवैध परिवहन के मामले में दस वाहनों को जब्त किया गया है।

कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा बस्तर जिले के विभिन्न क्षेत्र में अवैध परिवहन करने वाले वाहनों एवं पिपलावण्ड तहसील बस्तर क्षेत्र में संचालित खदानों का जांच निरीक्षण किया गया।

प्रभारी खनि अधिकारी हेमन्त चेरपा ने बताया कि 13 मई को बस्तर तहसील के पिपलावण्ड क्षेत्र में संचालित उत्खननपट्टों की जांच की गयी जिसमें पट्टेदार श्री अंबर पवार द्वारा संचालित खदान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियमों के उल्लंघन पाये जाने पर संचालित क्रशर यूनिट एवं पावर यूनिट को सीलबंद किया गया तथा इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत पिपलावण्ड क्षेत्र में संचालित अन्य चार क्रेशर संचालकों के विरूद्ध अन्य पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इसके साथ ही खनिज जांच दल द्वारा12 से 16 मई तक जिले के बस्तर, जगदलपुर, कोड़ेनार तथा दरभा क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज चूना-पत्थर एवं मिट्टी ईंट का अवैध परिवहन कर रहे 10 वाहनों को पुलिस अभिरक्षा थाना बस्तर कामानार, कोड़ेनार एवं सिटी कोतवाली जगदलपुर में सौंपी गई। इसके साथ ही ग्राम पंचायत टलनार में रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन की संभावना को देखते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच को जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
 
इन कार्रवाई के दौरान खनि निरीक्षक देवेंद्र साहू, सुपरवाइजर बालमुकुंद मिश्रा, सिपाही राधेश्याम विश्वकर्मा तथा सीताराम नेताम मौजूद थे।

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