दुर्ग

राजीनामा में तीन करोड़ लेने के बाद फिर कोर्ट जाना पड़ा महंगा, सागर होटल के मालिक और बेटी के खिलाफ एफआईआर
18-May-2022 12:12 PM
राजीनामा में तीन करोड़ लेने के बाद फिर कोर्ट जाना पड़ा महंगा,  सागर होटल के मालिक और बेटी के खिलाफ एफआईआर

शुक्रवार को पिता-पुत्री को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 18 मई।
दुर्ग न्यायालय ने सागर होटल के मालिक और उसकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

मामले में बताया जा रहा है कि दुर्ग जिला न्यायालय में समझौते के बाद बड़ी रकम लेकर फिर से दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज कराना लडक़ी पक्ष को अब भारी पड़ गया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे अपराध की श्रेणी में पाया। सबूत और गवाहों को देखने के बाद आरोपी महिला और उसके पिता के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धारा 383, 405, 406, 415, 418, 420, 120 बी, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

गौरतलब हो कि सत्यम शिवम सुन्दरम प्लाट नंबर 70 जी निवासी विजय अग्रवाल की बेटी रूही की शादी दीपक नगर दुर्ग निवासी उद्योगपति सुनील अग्रवाल के पुत्र निमिश अग्रवाल के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल बाद रूही और निमिश में झगड़े होने लगे। रूही ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का केस लगा दिया। केस दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों में आपसी राजीनामा हुआ। इसके एवज में निमिश अग्रवाल ने रूही को 3 करोड़ 5 लाख रुपए दिए थे। मामला खत्म होने के कुछ समय बाद विजय अग्रवाल ने समझौते को नहीं माना।

इसके बाद निमिश ने दुर्ग जिला न्यायालय की प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता गुप्ता की अदालत में गुहार लगाई। अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने वर पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए न्यायालय में इकरारनामा सहित लेनदेन का पूरा सबूत पेश किया और बताया कि कन्या पक्ष द्वारा जबरदस्ती वर पक्ष को प्रताडि़त किया जा रहा है। सभी सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रूही अग्रवाल और उसके पिता विजय अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने नोटिस भेजकर 3 दिन के भीतर रूही और विजय अग्रवाल को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। पिता-पुत्री को 20 मई को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा।

इस मामले में अधिवक्ता रविशंकर ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों में आपसी समझौते के बाद इकरारनामा हुआ था। इसके मुताबिक रूही अग्रवाल अपने ससुराल वालों से 3 करोड़ 5 लाख रूपए लिए थे। रुपए लेने के साथ ही समझौता हुआ था कि अब रूही की तरफ से पुलिस थाना, न्यायालय या किसी अन्य सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई दावा, वाद या शिकायत प्रस्तुत नहीं की जाएगी। न्यायालय में जमानत आवेदन का विरोध नहीं करेंगे और पूर्ण सहयोग करेगी। मामला खत्म होने के कुछ समय बाद विजय अग्रवाल ने समझौते को नहीं माना।

न्यायालय के आदेश बाद दुर्ग शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और सागर इंटरनेशनल होटल के मालिक विजय अग्रवाल और उनकी पुत्री रूही के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और शुक्रवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news