जशपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 19 मई। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जशपुर जिला पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है।
मिली जानकारी के मुताबिक कुनकुरी की मुस्लिम महिला का निकाह सन् 2007 में झारखंड के बालूमाथ शहर के इश्तियाक आलम से हुआ था। 3 साल तक विवाहिता के बच्चे नहीं होने के बाद पति उसे प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद तंग आकर वह 3 अक्टूबर 2021 को अपने मायके आ गई। 19 अक्टूबर को शौहर ने महिला को फोन किया और तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलकर कहा कि वह तुम्हें तलाक देता है। इसके बाद उसने फोन काट दिया। इसके बाद महिला अपने ससुराल झारखंड गई। उसका भाई उसे छोड़ने गया था। वहां महिला के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू हो गया।
शौहर ने महिला ने बात करना बंद कर दिया। इसी बीच उसे पता लगा कि उसके पति ने दूसरा निकाह कर लिया है। ससुराल वालों के व्यवहार से तंग आकर महिला फिर से वापस अपने मायके आ गई, जहां उसने 17 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा चार के तहत अपराध दर्ज किया है।