राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 मई। तिलईभाठ प.ह. नं. 18 के तत्कालिन पटवारी द्वारा बिना मौके पर गए और बिना मैनुअल रिकार्ड चेक किए अवैध खसरे का चौहद्दी बनाने वाले फरार आरोपी पटवारी मनीराम बैगा को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि पूर्व में मुख्य आरोपी चेतन वर्मा एवं तत्कालिन पटवारी गोविंद साहू को भी गिरफ्तार किया गया है।
मोतीपुर वार्ड नं. 5 निवासी आवेदक तिलक वर्मा 29 साल ने ठेलकाडीह थाना में लिखित शिकायत करते बताया कि तिलईभाठ निवासी चेतन वर्मा द्वारा षडयंत्रपूर्वक जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का विक्रय किया गया। उन्होंने बताया कि खसरा क्रमांक 68/3 रकबा 1.098 हेक्टेयर भूमि ग्राम तिलईभाठ पटवारी हल्का नंबर 18 में जमीन 28 अक्टूबर 2020 को 6 लाख 80 हजार रुपए खरीदा था। जिसका राजस्व विभाग में नाम दर्ज होने के पश्चात भूमि का कब्जा लेने के लिए गया, तब मौके पर ज्ञात हुआ कि उक्त खसरा नंबर की भूमि मौके पर विद्यमान (अस्तित्व में) नहीं है। रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया भादवि की धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि की अपराध घटित करना पाए जाने से आरोपियों के विरुद्ध सादर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को समझते एसपी संतोष सिंह के निर्देशानुसार ठेलकाडीह थाना प्रभारी सतीश पुरिया के नेतृत्व में उक्त प्रकरण की जांच करने विशेष टीम का गठन कर आवेदक एवं गवाहों का विस्तृृत कथन लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा उक्त खसरा नंबर के मूल स्वामी से पूछताछ कर विस्तृत कथन लेने पर ज्ञात हुआ कि खसरा नं. 68 केवल 53 डिसमील की मूल भूमि है। जिसका दो ही बटांकन हुआ है। तीसरा बटंाकन कभी नहीं हुआ है।
विवेचना के दौरान आरोपी चेतन वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि वह पटवारी के अंदर पटवारी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग से संबंधित समस्त कार्य मासिक वेतन पर करता था। उसी दौरान मेनुवल रिकार्ड को ऑनलाइन रिकार्ड दर्ज करते समय उक्त खसरा नंबर का सृजन कर अपने नाम पर उक्त खसरा नंबर का स्वामित्व दर्शित किया था। मौके पर उक्त खसरा नंबर की भूमि नहीं होना बताया और उक्त विवादित खसरा नंबर के दस्तावेज उपलब्ध कराया।
आरोपी द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे असली बताकर तिलक वर्मा को 6 लाख 80 हजार रुपए में बिक्री कर धोखाधड़ी कर सबूत पाए जाने से आरोपी चेतन वर्मा तथा तत्कालिन पटवारी गोविंद प्रसाद साहू को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
प्रकरण के अन्य आरोपी तत्कालिन पटवारी मनीराम बैगा थाना ठेलकाडीह में प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। जिसका विवेचना दौरान पता तलश कर बिलासपुर से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने व प्राप्त साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर ग्राम तिलईभाठ पटवारी हल्का नं. 18 खसरा नंबर 68/3, रकबा 1.098 हेक्टेयर का चौहददी दिशा ऑनलाइन अभिलेख के अनुसार बनाकर हस्ताक्षर किया और चौहददी मौके पर जाकर नहीं बनाया गया तथा न ही ऑनलाइन अभिलेख को गुनिया या कंघी से नाप नहीं किया गया। प.ह.नं. 18 रा.नि.म. ठेलकाडीह तहसील खैरागढ़ के तत्कालिन पटवारी मनीराम बैगा (58) साल निवासी एन.टी.पी.सी आनंद चौक थाना सीपत जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।