कोण्डागांव
कोण्डागांव, 19 मई। अजजा वर्ग की नाबालिग से रेप करने के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया है। दोष सिद्ध होने पर कोण्डागांव के अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी व पॉक्सो) कमलेश कुमार जुर्री न्यायालय ने दोहरा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया हैं। साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है।
प्रकरण के संबंध में विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने जानकारी दी कि, 10 जनवरी 2018 को विश्रामपुरी थाना में सुनील यादव (26) निवासी बड़बत्तर जामपारा के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत सुनील के विरूद्ध आईपीसी की धारा 376, बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। लगभग 4 साल तक चले ट्रायल के बाद कोण्डागांव के अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाने से दोषी को दोहरे आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।