धमतरी

चेक बाउंस कारोबारी को 6 महीने की सजा, 5.36 लाख रुपए भी वापस करने होंगे
21-May-2022 3:25 PM
चेक बाउंस कारोबारी को 6 महीने की सजा, 5.36 लाख रुपए भी वापस करने होंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 21 मई । 
चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीमा प्रताप चंद्रा ने एक व्यापारी को 6 महीने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक बठेना चौक धमतरी स्थित नवदीप ट्रेडर्स के प्रोपराइटर कन्हैया देवांगन ने 6 साल पहले 19 सितंबर 2016 को अपने अधिवक्ता नीरज तिवारी के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी में 5 लाख 56 हजार का चेक बाउंस होने संबंधी परिवाद प्रस्तुत किया था।

लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने दानीटोला वार्ड धमतरी स्थित यादव कृषि मंदिर के प्रोपराइटर रामेश्वर यादव (48) को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई। आदेश अनुसार 15 दिन के अंदर कन्हैया देवांगन को 5 लाख 56 हजार 145 रुपए की राशि वापस करने कहा है। राशि नहीं देने पर 1 महीने का साधारण कारावास अलग से भुगतान होगा।
 

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