बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 25 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 15 साल पहले सेवानिवृत्त लेखाधिकारी से चिकित्सा भत्ते की राशि की रिकवरी करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
बिलासपुर के सीपी मिश्रा सन् 2006 में सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें पेंशन के साथ चिकित्सा भत्ते का भुगतान भी पात्रता के अनुसार किया जा रहा था। 18 नवंबर 2021 को महालेखाकार ने एक नोटिस जारी की और करीब 92 हजार रुपये वापस लौटाने कहा। नहीं लौटाने पर पेंशन से राशि काटने की बात कही गई। नोटिस में बताया गया कि उन्हें चिकित्सा भत्ते के रूप में अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके साथ ही चिकित्सा भत्ते की राशि का भुगतान भी बंद कर दिया गया।
इस नोटिस को मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने पेंशन में कटौती और राशि की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। साथ ही महालेखाकार को जवाब दाखिल करने कहा है।