महासमुन्द
सोलेशियम फण्ड से 25-25 हजार स्वीकृत
26-May-2022 4:06 PM
महासमुंद, 26 मई। कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त निलेशकुमार क्षीरसागर ने सडक़ दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटर दुर्घटना के लिए मोटरयान अधिनियम के टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सडक़ दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में दो मृतकों के निकटतम वारिसान के लिए 25-25 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम सिंघनगढ़ निवासी फागूलाल ध्रुव की मृत्यु 21 जनवरी 2019 को होने पर उनके पिता मूनसिंग ध्रुव, एवं पिथौरा विकासखण्ड की ग्राम हरदी निवासी उत्तरा बाई गिरी की मृत्यु सडक़ दुर्घटना में होने पर उनके पुत्र निर्भय के लिए आर्थिक अुनदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है।