दन्तेवाड़ा
दन्तेवाड़ा, 13 जून। प्रतिवर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि बालक एवं कुमार श्रम अधिनियम के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के उपबंधों के तहत् उचित क्रियान्वयन की शक्तियां एवं कर्तव्य अधिरोपित किये गये हैं। जिसके अंतर्गत जिले में कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा गठित दल जिसमें महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग एवं चाईल्ड लाईन को शामिल किया गया है। जिसके तहत् 12 से 18 जून तक बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
कलेक्टर के गठित दल द्वारा उल्लेखित अनुसूची अनुसार घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों का नियोजित तथा ढाबों, रेस्टोरेंट व ईंट भट्टा आदि में नियोजन को प्रतिबंधित करने हेतु छापामार कार्यवाही कि गई। जिसमें 1 बाल श्रमिक को नियोजक के कब्जे से मुक्त कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।