बस्तर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 18 जून। चार वाहनों को साधारण पत्थर, चूना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज का अवैध परिवहन प्रकरण दर्ज किया गया है।
कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा 17 जून को जिले के छापर भानपुरी, बड़ांजी और फरसागुड़ा क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान चार वाहनों को साधारण पत्थर, चूना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज का अवैध परिवहन प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें हाईवा क्रमांक सीजी 17 केयू 4355 को साधारण का पत्थर का परिवहन करते हुए , सीजी 27 ए 6108 को चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए और टिप्पर क्रमांक सीजी 17 एच 3119 व सीजी 17 एसएस 1855 को रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त की गई।
इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दंडनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध पुन: इसी प्रकार कृत्य करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है।