बेमेतरा
नक्सली मामला: अस्पताल को बिना आदेश खोलकर कारोबार करने पर मांगा जवाब
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 21 जून। जिला प्रशासन की ओर से सील किए गए एके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बिना आदेश खोलने और गुप्त रूप से नक्सली के इलाज के मामले में अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है। समय सीमा में प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि नक्सली के इलाज के मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने पर प्रशासन की ओर से 9 जून को अस्पताल सील करने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन शुक्रवार की रात को गुपचुप तरीके से प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना अस्पताल को खोलकर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया, जबकि अस्पताल खोलने को लेकर कलेक्टर की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।
जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की होगी कार्रवाई
यह कृत्य छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यागृह तथा रोगपोचार से संबंधित अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 18 की उप धारा तथा 19 की विविध उपकंडिका 02 की शर्तों व यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रीवेंशन एक्ट) का स्पष्ट उल्लंघन है। जारी नोटिस का तीन दिनों में जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर, एके हॉस्पिटल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए, हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
3 सदस्यी टीम ने कलेक्टर से की लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा
ब्लॉक स्तरीय 3 सदस्यी टीम ने कलेक्टर से एके हॉस्पिटल के लाइसेंस को निरस्त करने की अनुशंसा की है। इस टीम में बेमेतरा एसडीएम दुर्गेश वर्मा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ शरद कोहाड़े और मुख्य नगरपालिका अधिकारी होरी सिंह शामिल है। जिन्होंने प्रकरण की समीक्षा में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने पर हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कलेक्टर को अनुशंसा की है। जिसके आधार पर कलेक्टर कार्यालय से हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया। बिना आदेश अस्पताल को खोलने को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है।
जांच अधिकारी ने साक्ष्य एकत्र करने के नाम पर खोला अस्पताल
प्रकरण की जांच अधिकारी ने साक्ष्य एकत्र करने के नाम पर अस्पताल की सील खोलने के लिए बेमेतरा एसडीएम दुर्गेश वर्मा से ताला की चाबी मांगी। यहां एसडीएम ने जांच अधिकारी से अस्पताल की सील खोलने का प्रयोजन लिखित में लेकर चाबी को सौंपा।