रायगढ़

चिटफंड के दो डायरेक्टरों को 5-5 साल कैद
24-Jun-2022 7:05 PM
चिटफंड के दो डायरेक्टरों  को 5-5 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 24 जून।
चिटफंड मामले में दो डायरेक्टर्स को 5-5 साल कैद व अर्थदंड की सजा कोर्ट ने सुनाई है। 
थाना चक्रधरनगर में प्रार्थी राजकुमार साहू एवं अन्य 16 व्यक्तियों द्वारा दिशा प्लेनेट रियलिटी प्रोजेक्ट कंपनी एवं टिशा एग्रो प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के स्थानीय शाखा के एजेंटों द्वारा कम समय में ज्यादा लाभ मिलने का प्रलोभन देकर रूपये जमा करने तथा कंपनी की शाखा बंद कर फरार हो जाने का लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, रिपोर्ट पर कंपनी के डायरेक्ट सैमित्रदास, अरूण मंडल एवं अन्य पर धारा 420, 409, 120-बी,34  तथा धारा छ.ग. निक्षेपकों के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2005 की धारा 06,10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण के विरूद्ध अगस्त 2016 में चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया।  

न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण पर माननीय न्यायालय ने पाया कि उक्त अवधि में सौमित्र दास और अरूण मंडल टिशा कंपनी के संचालक थे जिनके द्वारा रायगढ़ के 17 निक्षेपकों से बेईमानीपूर्वक यह जानते हुए कि रकम वापस नहीं किया जावेगा और कुल 16,26,790 रूपये संग्रहण किये।

आरोपियों पर आरोपित धारा 420,409,34 तथा छ.ग. निक्षेपकों के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त सौमित्र दास एवं अरूण मंडल को धारा 420 प्च्ब् में 3 साल, 50 हजार रूपये अर्थदंड तथा छ.ग. निक्षेपकों के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 में 5 साल सजा और 5 लाख का अर्थदंड एवं कंपनी टिशा एग्रो प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड को छ.ग. निक्षेपकों के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 में 10 लाख रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

मामले में उप निरीक्षक सीएम मालाकार, तत्कालीन थाना चक्रधरनगर द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई है तथा राज्य की ओर से दीपक शर्मा, लोक अभियोजक द्वारा पैरवी किया गया है। न्यायालय द्वारा प्रकरण की अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात रायगढ़ के 17 निक्षेपकों को उनके द्वारा निक्षेपित रकम समानुपातिक रूप से प्रदान करने का आदेश घोषित किया गया है।
 

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