रायगढ़
दुकानदार अब भी कर रहे धड़ल्ले से उपयोग
रायगढ़, 24 जून। क्षेत्र में 80 प्रतिशत गंदगी प्लास्टिक की वजह से होती है इसे देखते हुए सीपीसीबी ने आखिरी चेतावनी जारी की है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए सरकार ने 2021 में ही आदेश जारी कर दिया था और निर्माता कंपनियों को अपने टेक्नोलॉजी में बदलाव कर सिंगल उपयोग प्लास्टिक के बजाय रिसायकल होने वाली सामग्रियों का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए कहा गया था।
लेकिन अभी भी दुकानदारों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है पाबंदी के बाद भी प्लास्टिक का यूज बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है इससे पर्यावरण को काफी हानि पहुंच रही है। जिसकी वजह से 1 वर्ष बाद जुलाई माह 2022 से प्लास्टिक वस्तुओं के इस्तेमाल पर सीपीसीबी द्वारा बैन करने का आदेश दिया गया है।सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद अभी भी दुकान व बाजारों में दिखाई दे रहे हैं और इसे रोकने के लिए सीपीसीबी नगर निगम और पर्यावरण विभाग ने साथ मिलकर चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक बैन पर रोक लगाने के उपाय तैयार किए हैं।
सीपीसीबी और पर्यावरण विभाग द्वारा दिए गए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के आदेश का पालन ना होने पर इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाएगा। 1 जुलाई के बाद यदि कोई भी दुकानदार या बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद देखे जाते हैं तो उनके साथ शक्ति के साथ साथ पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। यह नियम 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे।
लगेगा जुर्माना
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के लिए जुर्माना भी निर्धारित कर दिया है. पहली बार अगर कोई इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो 500 रुपये, दूसरी बार 1000 और तीसरी बार दो हजार तक जुर्माना लगाया जाएगा. 1 जुलाई 2022 से जो चीजें प्रतिबंधित होने वाली हैं उनमेंगुब्बारों की स्टिक, लॉलीपॉप की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट्स, कप, गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, मिठाई बॉक्स में यूज होने वाली क्लिंग रैप्स आदि शामिल है।