बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 26 जून। मुंगेली जिले की सेशन कोर्ट ने युवक की हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार लालपुर थाना क्षेत्र के हरनाचाका निवासी बलदेव सिंह राजपूत 6 जुलाई 2020 को रात 8 बजे घर में सो गए थे। रात करीब 10 बजे वह लघुशंका के लिए घर से बाहर निकले। उसी समय उसने पास के सामुदायिक भवन से अपने भाई कैलाश सिंह राजपूत के चीख पुकार की आवाज सुनी। वह भागकर सामुदायिक भवन की ओर गया तो अंदर आरोपी पांच छह लोग तब्बल, छूरी, लाठी हाथ मिले हुए उस पर हमला कर रहे थे। ललकारने पर वे भागने लगे। बलदेव सिंह और अन्य लोगों ने दौड़ा कर आरोपियों को पकडऩे की कोशिश भी की। उन्हें पकड़ा नहीं जा सका, पर उनकी पहचान हो गई। बाद में सामुदायिक भवन के भीतर जाने पर देखा कि उसका भाई कैलाश मृत अवस्था में पलंग पर पड़ा है। उसकी गर्दन पलंग के नीचे लटकी थी। उसने अपने संबंधियों को घटना के बारे में बताया और थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
लालपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त हथियारों को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी खोरबहरा राजपूत, संजय सिंह राजपूत, राम सिंह और हेमंत सिंह के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। प्रथम श्रेणी अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद इनमें से दो आरोपियों खोरबहरा राजपूत और संजय राजपूत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।