बेमेतरा

स्टॉक रिकॉर्ड संधारण में मिली थी गड़बड़ी,नवागढ़ गैस वितरक पर जुर्माना
26-Jun-2022 2:31 PM
स्टॉक रिकॉर्ड संधारण में मिली थी गड़बड़ी,नवागढ़ गैस वितरक पर जुर्माना

होम डिलीवरी की दर पर गैस सिलेंडर बेचने की पुष्टि

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 26 जून।
नवागढ़ गैस वितरक से खाद्य विभाग ने 1967 गैस सिलेंडर जब्त किए थे। स्टॉक रिकॉर्ड संधारण में गड़बड़ी मिली थी, साथ ही  जांच के हर स्तर पर गड़बड़ी मिली । स्टॉक रिकॉर्ड संधारण को लेकर कलेक्टर ने नवागढ़ के गैस वितरक सीवरिम्स इंडियन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। जिसमे वितरक पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताया है। ऐसी स्थिति में वितरक के हौसले बुलंद हैं। अभी भी वितरक के खिलाफ कई  शिकायते मिल रही है। गौरतलब हो कि कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम, 9 मार्च को जांच के लिए गैस वितरक के नवागढ़ गोदाम और कार्यालय पहुंची थी। जहां जांच दल ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई थी।  कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग की ओर से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा गया। कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर नवागढ़ गैस वितरक पर कार्रवाई की है।

कलेक्टर के आदेशानुसार सिवरिमस इंडेन गैस एजेंसी नवागढ़ का कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय और विनिमय के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत दंडनीय है। वितरक से जप्त किया गया घरेलू गैस सिलेंडर 793 एवं खाली घरेलू गैस सिलेंडर 885 कुल 1678 गैस सिलेंडर कुल राशि 25 हजार मूल्य की सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत 50 हज़ार जुर्माना लगाया गया है। नियमानुसार शासकीय खजाने में 15 दिवस के भीतर जमा कराए जाने के साथ भविष्य में इस तरह के कृत्य पुनरावृत्ति नहीं होने की चेतावनी दी गई है। फिर से शिकायत, जांच में सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जांच दल ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई
कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान के निर्देश पर करीब 3 माह पूर्व जिला खाद्य अधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच दल को नवागढ़ भेजा। जिसमें एएफओ गीतेश मिश्रा वशिष्ठ प्रताप सिंह और खाद्य निरीक्षक विवेक मिश्रा जांच के लिए नवागढ़ गैस वितरक के गोदाम व  कार्यालय पहुंचे थे। जांच टीम को नवागढ़ वितरक कार्यालय में भारी गड़बड़ी मिली। जिसमें स्टॉक रिकॉर्ड का संधारण गोदाम में होम डिलीवरी के दर पर गैस सिलेंडर की बिक्री स्टाफ व मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करना। अग्निशमन यंत्रों को उचित स्थान में नहीं रखना समेत अन्य गड़बडिय़ां पाई गई।

जांच टीम ने निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर गैस सिलेंडर की बिक्री करना पाया था। जानकारी के अनुसार होम डिलीवरी करने पर एक गैस सिलेंडर का निर्धारित मूल्य 990 है। वही गोदाम से जाकर लेने पर 27 कम लिया जाना है, लेकिन गोदाम से गैस सिलेंडर लेने पहुंच रहे उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी की दर 990 रुपए लिए जा रहे थे। वहीं उपभोक्ताओं को रसीद भी नहीं दी जा रही थी। गैस कार्ड में भी एंट्री नहीं की जा रही थी। जांच दल ने सिलेंडर लेने पहुंचे कई उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए हैं। वितरक के स्टाफ से उपभोक्ताओं की पर्ची लेने पर होम डिलीवरी की दर अंकित पाई गई।

शिकायत मिली सही जांच दल ने उपभोक्ताओं की शिकायत को सही पाया। जहां संबंधित वितरक के द्वारा कार्यालय और गोदाम में स्टाक और मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करना पाया गया। उपभोक्ताओं ने बताया कि वितरक के द्वारा मौजूद स्टाफ और मूल्य सूची का प्रदर्शन जानबूझकर नहीं किया जाता ताकि उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के दर पर गैस सिलेंडर की बिक्री की जा सके।

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