राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गंडई, 26 जून। जगमड़वा सरपंच टीकम साहू पर गांव की महिला ने मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की लिखित शिकायत गंडई थाना में की थी। आवेदन के आधार पर गंडई पुलिस ने मामले की जांच और गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। ज्ञात हो कि सरपंच टीकम साहू वर्तमान में सरपंच संघ के अध्यक्ष के पद पर हैं।
पुलिस के अनुसार रैमड़वा की खिलेश्वरी साहू ने गंडई पुलिस से लिखित शिकायत की थी। गंडई पुलिस ने जांच के दौरान स्वतंत्र गवाह अनुज साहू एवं पुषण साहू से पूछताछ कर कथन लिया। मौके में उपस्थित गवाह जोहन साहू, प्रभाबाई, जामबाई, रूपौतिन बाई, कलाबाई का कथन लिया गया। साथ ही घटना समय आवेदकगण द्वारा मोबाइल से तैयार किया गया वीडियो फुटेज को पेन ड्राइव में प्राप्त किया गया।
जांच पर पाया गया कि अनावेदक सरपंच टीकम साहू एवं आवेदिका खिलेश्वरी साहू के बीच खेत पर सार्वजनिक रोड निर्माण बनाने एवं बनने की बात को लेकर लड़ाई हुई थी।
सरपंच टीकम साहू द्वारा आक्रोश में आकर आवेदिका खिलेश्वरी साहू को गाली-गुप्तार कर धक्का-मुक्की किया है तथा कच्ची रोड बनाने में अगर आपत्ति की तो तुझे जान से मारवा देने की धमकी दिया है। घटना के समय उपस्थित ग्रामवासी लोग देखे सुने हैं। सरपंच टीकम साहू द्वारा धक्का-मुक्की करने से आवेदिका एवं गवाह जोहन साहू गिर गए। गिरने से आई चोट का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है। सरपंच टीकम साहू द्वारा घटना दिनांक समय को अपराध धारा घटित करना पाया गया। जिससे आरोपी के विरूद्ध गंडई थाना अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया।