दुर्ग
कहा सुभाष से जान-माल की क्षति का है भय
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 28 जून। न्यायालय के आदेश बाद सुपेला थाना में अवैध वसूली का अपराध दर्ज होने के बाद कांग्रेसी नेता राजेंद्र अरोरा और पूर्व पार्षद दीवाकर भारती को धारा 384, 34 और 506 के तहत अग्रिम जमानत मिलने के बाद राजेन्द्र अरोरा ने होटल व्यवसायी और कांग्रेस नेता सुभाष साव द्वारा अन्य झूठे प्रकरण में फंसाने की आशंका और जान माल को खतरा का अंदेशा व्यक्त करते हुए एसपी से आज गुहार लगाई है।
आज पत्रकार वार्ता में राजेंद्र अरोरा और दीवाकर भारती ने जानकारी दी कि सुभाष द्वारा संचालित होटल अमित इन्टरनेशनल और अमित पार्क में नियम विरूद्घ तलघर पार्किंग का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण होटलों में आने वाले ग्राहक अपने वाहन होटलों के बाहर खड़ी करते हैं। इससे नेशनल हाईवे 53 अक्सर जाम रहता है। तीनों होटल नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने के बाद जांच को प्रभावित करने सुभाष साव द्वारा कई लोगों के माध्यम से मुझ पर दबाव डलवाया गया। जब मैंने मामले को वापस लेने के लिए मना कर दिया, तब इससे क्षुब्ध होकर सुभाष साव द्वारा एक लिखित झूठी शिकायत सुपेला थाना में दर्ज की गई, जिसमें पुलिस की जाँच के उपरान्त विवेचना प्रतिवेदन में आरोप गलत पाया।
सुभाष साव द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें न्यायालय के निर्देश पर सुपेला पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। 25 जून को दर्ज एफआईआर गई, पर दुर्ग सत्र न्यायायलय से हमें अग्रिम जमानत 27 जून को स्वीकार कर ली गई। दुर्ग न्यायालय से अग्रिम जमानत मिलने के बाद तीनों होटलों के संचालक सुभाष साव द्वारा कहा जा रहा है कि अभी तो एक मामले में अग्रिम जमानत मिली है, मामले और भी हैं।
राजेंद्र अरोरा ने एसपी को ज्ञापन सौंप अन्य झूठे मामले में फँसाने और जान-माल को क्षति पहुँचाने की आशंका जताई है। उनसे निवेदन किया गया है कि सुभाष साव या उनके परिजनों द्वारा राजेंद्र अरोरा या उनके परिजनों के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है तो उस पर कोई भी कार्रवाई करने के पूर्व मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए, ताकि पुलिस को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके और सुभाष साव पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग न कर सके।