कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 28 जून। हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जमीन विवाद को लेकर हत्या हुई थी। इस प्रकरण में शासन की ओर दिलीप जैन लोक अभियोजक ने पैरवी की।
प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपीमकुन्दराम नेताम (42)के विरूद्ध धारा 302 के अंतर्गत आरोप है कि उसने 2 जून 20 को सुबह लगभग 9:30 बजे घटना स्थल ग्राम कुकाडगारकापाल कोण्डागांव में सुक्कुराम को डण्डा व पत्थर से चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या की।
प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने विस्तृत तौर पर बताया कि प्रार्थी बुधवर बघेल के द्वारा थाना कोण्डागांव में इस मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 2 जून को सुबह 10 बजे उसकी पत्नी बतीता ने फोन करके बताया कि उसके मामा (ससुर) को अभियुक्त मकुन्द डंडा एवं पत्थर ने सिर में मार दिया है, गहरा घाव है, मामा को घर में लाये हैं, जल्दी आओ, तब प्रार्थी 11 बजे घर पहुंच देखा कि उसके पिताजी सुक्कूराम के सिर से खून निकल रहा था और उनकी मौत हो चुकी थी।
उसे बबीता ने बताया कि सुबह 9:30 बजे के करीब वह मामा (ससुर) के घर में झाडू लगाकर पुराने घर की तरफ जा रही थी, तभी मुकुन्द अपने घर से डण्डा लेकर दौड़ते हुए आया और आज तेरे को जान से मार दूंगा कहते हुए डण्डा से सिर में मारा जिससे उसके मामा गिर गये, तब वहां पत्थर से सिर में मारने लगा, इतने में वे लोग चिल्लाते हुए दौड़े तो आरोपी वहां से भाग गया। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।
जमीन विवाद को लेकर उन लोग का अभियुक्त मकुन्द से कई बार झगड़ा हो चुका है । जमीन विवाद को लेकर आरोपी मकुन्द ने उसके पिताजी सुक्कुराम की डण्डा और पत्थर से मारपीट कर हत्या कर दी है। संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 302 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पी. पॉल होरो ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी मकुन्दराम नेताम को धारा 302 के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 1000 के अथर्दण्ड, अथर्दण्ड के व्यतिक्रम पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया है।