रायपुर
महिला समेत घरवालों पर 42 लाख से ज्यादा ठगने का आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जून। मकान खरीदने के बहाने प्राइवेट फायनेंस कंपनी से 42 लाख रुपये की ठगी करने का मामला उजागर हुआ है। कंपनी के प्रबंधक की सूचना देने के बाद पुलिस ने एक महिला समेत परिवार के लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। सुंदर नगर निवासी धनंजय कुमार की शिकायत पर आरोपी भारगो राजाराम गौतम, शालू गौतम, अनिल राजपूत, राधा राजपूत के खिलाफ अपराध दर्ज किया। पुतलिस ने बताया प्रार्थी धनंजय कैन फिन होम्स- लिमिटेड, साई टावर बिल्डिंग आजाद चौक में शाखा प्रबंधक है। उसके बताए अनुसार शाखा में वर्ष 2017 में भारगो राजाराम गौतम, शालू गौतम, अनिल राजपूत, राधा राजपूत के द्वारा मकान संबंधी फर्जी दस्तावेज बंैक में पेश कर हाउस लोन निकाला गया था। मकान की कीमत के एवज में फर्जी दस्तावेज बनाते हुए आरोपियों ने 42 लाख रुपये से ज्यादा का लोन पास करा लिया। लोन देने के बाद जब किस्त के भुगतान की बारी आई तो आरोपियों ने रकम होल्ड कर दिया। इस बारे में बैंक प्रबंधन ने आरोपियों के द्वारा सुपुर्द किए गए दस्तावेजों की जांच पड़ताल की तभी आरोपियों की तरफ से फर्जी दस्तावेज तैयार करने का पता चला। अनिल राजपूत एवं राधा राजपूत क्वार्टर नंबर 84/1 डब्लू आर एस कालोनी, प्रेमनगर खमतराई ने किराए का मकान ले रखा था। भारगो राजा राम गौतम तथा शालू गौतम क्वार्टर नंबर 75/3 टाइप डब्यू आरएस कालोनी रायपुर मे किराए पर घर लिया था। इस दौरान इन लोगों ने उक्त मकान के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए और बैंक से धोखाधड़ी की।