दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 1 जुलाई। शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ 3 वर्ष तक लगातार रेप करने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट सरिता दास ने आरोपी भोज कुमार बंजारे को पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।
अधिवक्ता कमल किशोर वर्मा ने बताया कि ग्राम कुम्हारी जिला दुर्ग निवासी आरोपी भोज कुमार बंजारे ने पीडि़ता को अपने झांसे में लेकर उसके साथ प्यार मोहब्बत करते हुए शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद आरोपी ने उसे अपने झांसे में लेकर लगातार उसके साथ रेप किया।
3 जुलाई 2017 को भी आरोपी भोज कुमार बंजारे ने पीडि़ता को ब्यारा के एक कमरे में लेकर गया। इस दौरान आरोपी के दोस्त शैलेंद्र बया तथा चंदन मारकंडे बाहर खड़े हुए आने-जाने वालों पर नजर रखे हुए थे। जब किशोरी घर नहीं पहुंची तो उसकी मां उसे ढूंढने निकली ब्यारा की तरफ जब वह ढूंढने गई तो सभी लोग वहां से भाग निकले। जब किशोरी घर वापस नहीं आई तब किशोरी की मां ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने आरोपी के साथी शैलेंद्र एवं चंदन मारकंडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।