दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 1 जुलाई । दोस्ती बना कर नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी बी अनिकेत को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 10000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा, धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 100 रुपए अर्थदंड, अर्थदंड न दे पाने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि ग्राम भदकपाड़ा जिला विजयनगरम एवं हाल मुकाम सेक्टर 6 भिलाई निवासी बी अनिकेत ने नाबालिग के साथ पहले दोस्ती बनाई और उसे दोस्ती के बहाने बाहर घुमाने फिराने ले जाने लगा। दोस्ती बढ़ जाने पर आरोपी ने नाबालिग पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। जब नाबालिग ने मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। 5 अप्रैल 2018 की शाम को 7 बजे आरोपी बी अनिकेत सेक्टर 6 में अपने दोस्त के घर मिलने के बहाने नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ जबरन रेप किया। इससे परेशान होकर नाबालिग ने इसकी जानकारी अपनी माता एवं सहेली को दी। इसके बाद पीडि़ता की माता ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।