महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 3 जुलाई। न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग जमीन की एक साथ फर्जी तरीके से नक्शा तैयार करने वाले आरोपी विक्रेता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आवेदक ने कार्रवाई के लिए 3 नवंबर 2021 को कोतवाली पुलिस को दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो आवेदक ने न्यायालय का शरण लिया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
कोतवाली पुलिस के अनुसार इमलीभांठा निवासी हेमंत कुमार रामेश्वर ने परिवाद पत्र न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में दायर किया था। उक्त परिवाद पत्र के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रलेखा सोनवानी ने आरोपी वार्ड क्रमांक 14 निवासी चंदनमल जोशी पिता जोरा राम जोशी के विरूद्ध धोखाधड़ी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
आवेदक हेमंत ने विठोबा टॉकिज निवासी शांतीलाल राठी के पास महासमुंद में मकान खरीदने कि बात कही थी। उन्होंने वार्ड क्रमांक 3 निवासी चंदनमल जोशी से मुलाकात कर मकान बेचने के संबंध में बताया। इसके बाद विक्रेता चंदनमल ने प्रार्थी को मकान दिखाया और बताया कि कुल भूमि 2430 वर्गफ ीट है। जिसमें 610 वर्गफ ीट पर दो मंजिल मकान निर्मित है। मकान देखकर प्रार्थी ने सौदा तय किया। जबकि खसरा नंबर की भूमि अलग-अलग है। इसके बावजूद विक्रेता ने अधिकारी व पटवारी से मिलकर नक्शा एक साथ बनवाया और प्रार्थी को जमीन बेच दिया।