राजनांदगांव
हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश
राजनांदगांव, 4 जुलाई। बिलासपुर हाई कोर्ट ने दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश शासन को दिया है। गत् 27 जून को विभा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता जब भी एसएचओ खैरागढ़ या उदयपुर को पूर्व सूचना के साथ दौरा करेगें तो उसे उसके जीवन के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए और आम सार्वजनिक स्थानों में जाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सरकारी कार्यालय, वकील का कार्यालय आदि विवादित निजी संपत्तियों को छोडकऱ जिनके लिए विवाद मौजूद विभादेवी के वकील याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों के बीच सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कमल विलास पैलेस खैरागढ़ और उदयपुर पैलेस छुईखदान को लेकर कार्रवाई चल रही है। विभादेवी ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि बाहुबल व गुंडागर्दी से उन्हें खैरागढ़ और उदयपुर में प्रवेश से रोका जा रहा है, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त आदेश जारी।