राजनांदगांव
बोरतलाव पुलिस ने की कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जुलाई। अंतर्राज्यीय शराब तस्करी करते दो आरोपी से 21 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब व बोलेरो वाहन को जब्त कर कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार एमपी से छत्तीसगढ़ पलारी बलौदाबाजार ले जा रहे थे। शराब भिलाई के बलजीत सिंह सेठिया लिए शराब की तस्करी का कारोबार कर रहे थे। बोरतलाव थाना व निजात की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसपी संतोष सिंह द्वारा जिले में चल रहे अवैध शराब की बिक्री एवं दीगर राज्य से हो रहे शराब परिवहन पर कड़ाई से अंकुश लगाने लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम एवं थाना बोरतलाव पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते बड़ी मात्रा में शराब परिवहन करते बोलेरो वाहन के साथ दो आरोपियों को पकडऩे में सफलता हासिल की गई। पुलिस के अनुसार 3 जुलाई को अंतर्राज्यीय शराब तस्करों द्वारा बोलेरो वाहन में शराब परिवहन होने की सूचना पर थाना प्रभारी बोरतलाव निरीक्षक ओमप्रकाश ध्रुव द्वारा थाने से पुलिस टीम गठित कर चेक पोस्ट में लगाया गया, जो बोलेरो वाहन सीजी 07 बीपी 1141 में अवैध रूप से अंग्रेजी गोवा शराब भरकर महाराष्ट्र की ओर से छग की ओर परिवहन करते पुलिस टीम द्वारा नाकेबंदी कर अंतर्राज्यीय सीमा चेकपोस्ट बोरतलाव के पास 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम वेदान्त चौरसिया 24 साल साकिन वार्ड नं. 8 कोहक हाउसिंग बोर्ड भिलाई एवं दिलीप कुमार कटरे 35 साल सा. वार्ड नं. 5 मछली मार्केट सुपेला बताया। जिनके कब्जे से खाखी रंग के 21 कार्टून में गोवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब धार म.प्र. निर्मित प्रत्येक में 50-50 पौवा कुल 1050 पौवा भरी हुई सीलबंद जुमला मात्रा 189 बल्क लीटर, प्रत्येक पौवा की कीमत 107 रुपए जुमला शराब की कीमत 1,12,350 रुपए एवं एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन कीमती लगभग 8,00,000 रुपए जुमला कीमती 9,12,350 रुपए का गवाहों के समक्ष विधिवत मुताबिक जब्ती पत्रक के जब्त कर मौके पर अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत वैधानिक कार्रवाई की गई।
प्रदेश अलग-अलग जिलों में तस्करी
दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर जब्तशुदा शराब को भिलाई दुर्ग निवासी बलजीत सिंह सेठिया के लिए रजेगांव एमपी से छत्तीसगढ़ के पलारी जिला बलौदाबाजार में छोडऩे के संबंध में आरोपियों द्वारा जानकारी दी गई। यह भी जानकारी दी गई कि एमपी का शराब छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा तक छोडऩे जाते हैं। दोनों आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर थाना बोरतलाव में अप.क. 48/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।