बेमेतरा
बेमेतरा, 4 जुलाई। नाबालिग के रेप मामले में फास्ट ट्रेक की विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। थाना बेमेतरा क्षेत्रान्तर्गत हुए रेप के मामले में पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी ने शक्रवार को प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित महेश्वर साहू (20) निवासी ग्राम भैंसा को दंडित किया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सतीश वर्मा ने पैरवी की।
दरअसल 25 मई को पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 21 मई को रात्री में खाना खाने के बाद लगभग 9 बजे सभी अपने कमरे में सो गए थे। पीडि़ता को कोई अज्ञात आरोपी बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पीडि़ता को 19 जुलैबको दोषी मलेश्वर के कब्जे से बरामद कर पीडि़ता का बयान लेने पर मलेश्वर ने नाबालिग जानते हुए भी शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर उसी रात्रि में पथरा बोर बाड़ी और उसके बाद पूना महाराष्ट्र ले गया। जहां पर घर में रखकर उसके साथ कई बार जबरन रेप किया। किसी अन्य को बताने पर जान से मारने की घमकी दी थी।