कोरिया
जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 4 जुलाई। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आनन्द कुमार ध्रुव ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए नगरपालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के वार्ड -3 से निर्दलीय चुनाव जीते सपनदीप महतो का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है।
दरअसल, वार्ड -3 के लिए 21 दिसंबर 2019 को मतदान एवं 24 दिसंबर 2019 को मतगणना हुई थी। जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संदीप महतो ने चुनाव जीता था, जिसके बाद पराजित उम्मीदवार कांग्रेस के राजकिशन महतो ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए अपील की, कि पार्षद संदीप महतो ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए प्रपत्र प्रारूप क्रमांक 3(क)में अपने आपराधिक प्रकरणों का उल्लेख नहीं किया है। मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सही पाया और उसके बाद 2 जुलाई को दिए अपने फैसले में उन्होंने नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के पार्षद सपनदीप महतो का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है।
इस फैसले के आने के बाद पराजित पार्षद प्रत्याशी राजकिशन महतो ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी मनेंद्रगढ़ को पत्र लिखकर न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए पराजित उम्मीदवार क्रमांक 1 राजकिशन महतो को पार्षद निर्वाचित किए जाने की मांग की है।