दुर्ग

स्कूलों में राइट-टू-एजुकेशन की हो रही है अवमानना
06-Jul-2022 3:38 PM
स्कूलों में राइट-टू-एजुकेशन की हो रही है अवमानना

जनदर्शन में 28 आवेदन मिले

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 6 जुलाई।
नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंच रहे हैं और प्रशासनिक अमला भी उनके आवेदनों के निराकरण के लिए सतत् प्रयासरत हैं। राइट-टू-एजुकेशन में चयनित हुई छात्रा को स्कूल प्रबंधन प्रवेश नहीं दे रहा है इसे लेकर आवेदक ने आज कलेक्टर के समक्ष् जनदर्शन में आवेदन लगाया है। अपने आवेदन में उसने उल्लेखित किया है कि उसकी बेटी का चयन राइट-टू-एजुकेशन के तहत् डी.पी.एस. भिलाई में हुआ था। स्कूल प्रबंधन के द्वारा वांछित मूल्य दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जा चुका है परंतु आवेदक को सूचित किया गया कि प्रवेश के लिए उन्हें अलग से जानकारी मुहैया कराई जाएगी। काफी दिनों पश्चात् जब आवेदक द्वारा प्रवेश के संबंध में जानकारी मांगी गई तो आवेदक को पुन: फोन पर सूचना दी जाएगी ऐसा कहा गया। कोई सूचना न मिलने पर आवेदक 01 जुलाई को स्कूल गया तब उसे शाला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून थी क्योंकि आप एडमिशन के लिए नहीं आए इसलिए आपका स्थान निरस्त कर दिया गया। आवेदक का कथन था कि डी.पी.एस. स्कूल भिलाई के द्वारा गुमराह कर उसकी पुत्री को प्रवेश से वंचित किया गया है। क्योंकि यह आवेदक की बेटी के भविष्य से जुड़ा है इसलिए आवेदक का कलेक्टर से निवेदन है कि डी.पी.एस. भिलाई में प्रवेश दिलाकर उसके बच्ची का भविष्य सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को प्रकरण प्रेषित किया।

आज जनदर्शन में विधवा पेंशन को लेकर भी एक आवेदिका कलेक्टर के समक्ष् पहुंची थी जिसमें उसने बताया कि वर्ष 2017 में उसके पति की मृत्यु हुई है। परंतु उसे शासन द्वारा विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए उसने पूर्व में भी आवेदन प्रस्तुत किया था जो कि अभी तक लंबित है। उसके द्वारा अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पूर्व में दिए गए आवेदन की छायप्रति प्रस्तुत की। कलेक्टर ने आवेदन पर संज्ञान लेते हुए आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया।

जुनवानी खम्हरिया से आवेदक ने वार्ड क्रं. 01 भिलाई नगर निगम में क्षेत्रफल आधारित जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्षेत्र में सामुदायिक भवन की आवश्यकता बतायी। अपने आवेदन में उसने बताया है कि अनुपातिक रूप से जनसंख्या घनत्व को देखते हुए वार्ड वासियों को शादी व अन्य समारोह में कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए सामुदायिक भवन की आवश्यकता है।

वार्ड में 02 सामुदायिक भवन है परंतु उसमें शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन होता है और लंबे समय अंतराल में नागरिकों के आवश्यकता अनुरूप किसी नए भवन का निर्माण भी नहीं हुआ है। आवेदक चाहता है कि सामुदायिक भवन से उचित मूल्य की दुकान को स्थानांतरित किया जाए ताकि वार्डवासी सामुदायिक भवन का उपयोग समारोह या अन्य कार्यक्रमों के लिए कर सके। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को आवेदन प्रेषित किया।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news