बलरामपुर
कमिश्नर ने कार्रवाई करने दिया आदेश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज,18 जुलाई। बलरामपुर-रामानुजगंज जिला के जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज के एसडीओ एवं इंजीनियर के द्वारा 2 करोड़ से अधिक की शासकीय राशि का फर्जी दस्तावेज के आधार पर गबन करने के मामले में सरगुजा संभाग आयुक्त ने कलेक्टर बलरामपुर को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
उक्त मामले में डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा 6 जून 2022 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उपरोक्त विषयांतर्गत संलग्न सूची के अनुसार 220.56 लाख रुपए जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी सर्वेक्षण एवं अनुसंधान उप संभाग रामानुजगंज के तत्कालीन प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं तत्कालीन उप अभियंता सुजीत कुमार गुप्ता के द्वारा कार्य का भुगतान किया गया है।
सूची में दिए गए कार्यों के कार्य स्थल का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज के द्वारा किया गया, जिससे ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2021-22 के दौरान कराए गए सर्वेक्षण का कार्य फर्जी एवं गुणवत्ता विहीन है। कार्यस्थल पर किसी भी तरह का कोई चिन्ह अंकित नहीं है। केवल अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा कागजों में फर्जी तरीके से कार्य अंकित का संबंधित एजेंसियों के नाम पर फर्जी भुगतान कराया गया है। जो एक आपराधिक कृत्य है तथा फर्जी तरीके से सर्वे कर राशि आहरण करने के संबंध में कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज के द्वारा प्रमुख अभियंता (डाटा सेंटर) जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन नया रायपुर अटल नगर रायपुर को गाठ 11 मई 2022 को पत्र लिखकर भुगतान किए गए शासकीय राशि की वसूली करने का निवेदन किया गया है।
उक्त दोनों अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा संयुक्त रूप से षडयंत्र पूर्वक शासकीय राशि का फर्जी दस्तावेजों के सहारे आहरण कराया गया है, जिसमें दोनों अधिकारियों के अलावा अन्य लोग जिसको उपरोक्त राशि भुगतान की गई है तथा उक्त राशि का चेक जिनके नाम से काटा गया है वह भी उक्त अपराध में शामिल हैं। क्योंकि बिना सर्वे का कार्य कराए सूची के अनुसार 2 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिया गया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।
सूची में दर्शित राशि 220.56 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं सुजीत कुमार गुप्ता उप अभियंता के द्वारा किया गया है, इसलिए उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध शासकीय राशि का गबन करने के लिए, फर्जी दस्तावेज तैयार करने एवं कूट रचना करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है।
उपरोक्त दस्तावेजों के साथ एक शिकायत आयुक्त सरगुजा संभाग को किया गया तथा राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं सुजीत कुमार गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर अपने कुछ लोगों को मिलाकर शासन का 220.56 लाख रुपए फर्जी तरीके से आहरण किए जाने के संबंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराए जाने की मांग किया गया। जिस पर उक्त शिकायत की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा कलेक्टर बलरामपुर को पत्र लिखते हुए यथोचित कार्रवाई करते हुए कार्यवाही कार्यालय को अवगत कराने का आदेश दिया गया है।