बिलासपुर

रेप पीडि़ता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की छूट, पुलिस को सूचना देना जरूरी नहीं
20-Jul-2022 2:52 PM
रेप पीडि़ता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की छूट, पुलिस को सूचना देना जरूरी नहीं

बिलासपुर, 20 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक रेप पीडि़ता के मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि यदि वह पुलिस के समक्ष बयान नहीं देना चाहती है तो वह सीधे मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा सकती है। बयान दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे।

याचिकाकर्ता सडक़ों में कचरा बीनने का काम करती है। वह इस साल अप्रैल महीने में गायब हो गई थी। उसके पति ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिन बाद वह घर वापस आ गई। इस बीच उसका एक न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पीडि़ता ने पुलिस में शिकायत की कि एक बैंक कर्मचारी ने उसके साथ रेप किया। उसके साथी ने इस दौरान उसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत अपराध तो दर्ज किया, पर दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं किया। साथ ही आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद व्यवस्था दी है कि वह धारा 164 के तहत सीधे मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा सकती है। इसके लिए पुलिस को जानकारी देना जरूरी नहीं है।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news