बालोद

सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, जुर्माना और समझाइश
21-Jul-2022 3:01 PM
सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, जुर्माना और समझाइश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दल्लीराजहरा, 21 जुलाई।
सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के बावजूद कुछ व्यापारियों द्वारा उसको उपयोग में लाने की जानकारी मिलने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी शीतल चंद्रवंशी ने विभिन्न दुकानों में पहुंचकर सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर जुर्माना लगाया।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी शीतल चन्द्रवंशी  के मार्गदर्शन में बुधवार को आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के दिशानिर्देश के अनुसरण में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत नगर पालिका  सिंगल यूज़  प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बावजूद निकाय क्षेत्र में व्यवसायी एवं दुकानदारों द्वारा इस्तेमाल को रोकने हेतु  जुर्माना लगाया गया और समझाइश दी गई।
कैार्रवाई में 1.200 किलो प्लास्टिक वेस्ट  जांच दल के द्वारा  जप्त किया गया। एवं 3100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नगर के व्यापारी बंधुओं से आग्रह कि गई है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया है। वहीं इसके उपयोग से होने वाली हानि के संबंध मे जानकारी देते हुए बताया कि वेस्ट का सही तरीके से निपटान करे नगर में प्रदूषण ( जल एवं वायु ) प्रदूषण से पर्यावरण में समस्या उत्पन्न होती है।

कार्रवाई में स्वच्छता विभाग से नोडल अधिकारी अजीत तिग्ग वरिष्ठ अभियंता , अखिलेश चतुर्वेदी स्वच्छता निरीक्षक , रामगोपाल सिन्हा (पीआईयु) राजस्व विभाग प्रभारी बुद्धिमान सिंह के पी सिंह एवं पालिका कर्मचारी शामिल थे।
 

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