राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 जुलाई। नाबालिग पीडि़ता को बहला-फुसलाकर, शादी का झांसा देकर भगाने व रेप का मामला सामने आया है। मामले में तीन माह से फरार आरोपी को पुलिस ने पकडक़र कार्रवाई की है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोहला थाना की यह लगातार तीसरी कार्रवाई की है। पुलिस ने पीडि़ता को बरामद कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल को प्रार्थी ने मोहला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 अप्रैल को उसकी नाबालिग लडक़ी 24 अप्रैल को बिना बताए घर से कहीं चली गई है। जिसका आसपास एवं रिश्तेदारों में पता तलाश किया, कहीं पता नहीं चला। रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
बालिका संबंधी अपराध को गंभीरता से देखते एसपी प्रफुल्ल ठाकुर व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुर्रे के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक आर्शीवाद राहटगांवकर के नेतृत्व में टीम गठित कर अपहृता की पतासाजी शुरू की गई।
पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पीडि़ता को लेकर ग्राम मासूल में देखा गया और उसे छोडक़र भागने की फिराक में है। मुखबिर के बताए मुताबिक घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया और पीडि़ता को बरामद किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल किया। आरोपी धर्मेन्द्र कुमार मातलम (23) मासूल द्वारा पीडि़ता को बहला-फुसलाकर, शादी का झांसा देकर भगाकर रेप करना पाए जाने पर प्रकरण में धारा 366, 376, 376 (2) (ढ) भादवि लैंगिक अपराधों से संबंधित बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 ए 6 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
आरोपी को पकडऩे में उप निरीक्षक कमलेश बंजारे, सउनि ऋषम ठाकुर, प्र.आर. गौतम मुआर्य, भरतलाल मंडावी, आर.गिरीश कोमा, तुमेन्द्र रात्रे, पलेश्वर सिदार, नंदकुमार यादव, राम सनेही, म.सहा. आर ममता जयसवाल का विशेष योगदान रहा।